स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ७० :
केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाते समय अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों का ध्यान रखा जाना :
इस अधिनियम में जहां कहीं केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया है वहां, प्रास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम बनाते समय स्वापक ओषधि एकल कन्वेंशन, १९६१, उक्त कन्वेंशन का संशोधन करने वाले १९७२ के प्रोटोकाल और मन:प्रभावी पदार्थ कन्वेन्शन, १९७१, के उपबंधों का जिसका भारत एक पक्षकार है, और स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ से संबन्धित किसी अन्य अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन के उपबंधों का ध्यान रख सकेगी ।
