स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-प :
कब्जे में लेने की शक्ति :
१) जहां कोई सम्पत्ति इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार को समपऱ्हत घोषित कर दी गई है या जहां कोई प्रभावित व्यक्ति धारा ६८-ट की उपधारा (३) के अधीन उसके लिए अनुज्ञात समय के भीतर उस धारा की उपधारा (१) के अधीन देय जुर्माने का संदाय करने में असफल हो गया है, वहां सक्षम प्राधिकारी प्रभावित व्यक्ति को तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कब्जे में सम्पत्ति हो, धारा ६८-छ के अधीन नियुक्त प्रशासक को या उसके द्वारा इस निमित्त, सम्यक्त: प्राधिकृत किसी व्यक्ति को आदेश की तामील के तीस दिन के भीतर, सम्पत्ति का अभ्यर्पण करने या कब्जा देने का आदेश दे सकेगा ।
२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन किए गए आदेश का पालन करने से इंकार करता है या पालन करने में असफल हो जाता है तो प्रशास सम्पत्ति का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का, जो आवश्यक हो , प्रयोग कर सकेगा ।
३) उपधारा (२) में किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक, उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का कब्जा लेने के प्रयोजन के लिए, अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी की सेवा की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसे अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्ष का पालन करे ।
