स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-न :
कतिपय अधिकारियों का प्रशासक, सक्षम प्राधिकारी और अपील प्राधिकरण की सहायता करना :
इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए निमन्लिखित अधिकारी धारा ६८-छ के अदीन नियुक्त प्रशासक, सक्षम प्रधिकारी और अपील अधिकरर की सहायता करने के लिए सशक्त किए जाते है, और उनसे अपेक्षा की जाती है, अर्थात् :-
क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारी;
ख) सीमाशुल्क विभाग के अधिकारी;
ग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के अधिकारी;
घ) आय-कर विभाग के अधिकारी;
ङ) विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९७३ (१९७३ का ४६) के अधीन नियुक्त प्रवर्तन अधिकारी;
च) पुलिस के अधिकारी;
छ) स्वापक विभाग के अधिकारी;
ज) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के अधिकारी;
झ) राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारी;
ञ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।
