स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-द :
सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण के पास सिविल न्यायलय की शक्तियां होना :
सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण को निम्नलिखित मामलों के बारें में, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :-
क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;
ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण तथा पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य लेना;
घ) किसी न्यायलय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;
ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;
च) अन्य कोई विषय, जो विहित किया जाए ।
