स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-ठ :
कुछ न्यास सम्पत्तियों के संबंध में प्रक्रिया :
धारा ६८-ख के उपखंड (छह) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, यदि सक्षम प्राधिकारी के पास, उसे उपलब्ध जानकारी और सामग्रियों के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध किया जाएगा) कि न्यास के रुप में धारित कोई सम्पत्ति अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति है, तो वह, यथास्थिति, न्यासकर्ता को या ऐसी आस्तियों के अभिदाता को जिनसे या जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अर्जन न्यास और न्यासियों द्वारा किया गया था, सूचना की तामील यह अपेक्षा करते हुए कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिेट तीस दिन की अवधि के भीतर, धन या अन्य आस्तियों के ऐसे स्त्रोत जिनसे या जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई थी या धन या अन्य आस्तियों के ऐसे स्त्रोत जिनका ऐसी सम्पत्ति को अजिर्तत करने के लिए न्यास को अभिदाय किया गया था, के बारे में स्पष्टीकरण दे और तब ऐसी सूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह धारा ६८-ज के अधीन तामील की गई सूचना है और इस अध्याय के अन्य सभी उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजनों के लिए, न्यास के रुप में धारित किसी सम्पत्ति के संबंध में, अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति के अंतर्गत निम्नलिखित है, अर्थात् :-
एक) कोई सम्पत्ति जो यदि वह न्यासकर्ता या न्यास को ऐसी सम्पत्ति के अभिदायकर्ता द्वारा न्यास के रुप में धारित रहती, तो वह ऐसे न्यासकर्ता या अभिदायकर्ता के संबंध में अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति होती;
दो) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभिदायों से न्यास द्वारा अर्जित कोई सम्पत्ति जो ऐसे व्यक्ति के संबंध में अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति होती, यदि ऐसे व्यक्ति ने ऐसी सम्पत्ति को ऐसे अभिदायों से अर्जित किया होता ।
