Ndps act धारा ६८-छ : इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपऱ्हत सम्पत्तियों का प्रबंध :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-छ :
इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपऱ्हत सम्पत्तियों का प्रबंध :
१) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, किसी प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए अपने उतने अधिकारियों को (जो सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों) नियुक्त कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।
२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त प्रशासक ऐसी सम्पत्ति को, जिसके संबंध में धारा ६८-च की उपधारा (१) या धारा ६८-झ के अधीन कोई आदेश किया गया है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्राप्त करेगा और उसका प्रबंध करेगा ।
३) प्रशासक ऐसी सम्पत्ति का जो केन्द्रीय सरकार को समपऱ्हत हो गई है, व्ययन करने के लिए ऐसे उपाय भी करेगा जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे ।

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