Ndps act धारा ६० : अवैध ओषधियों, पदार्थों, पौधों, वस्तुओं और प्रवहणों का अधिहरण किए जाने का दायी होना :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६० :
अवैध ओषधियों, पदार्थों, पौधों, वस्तुओं और प्रवहणों का अधिहरण किए जाने का दायी होना :
१.(१) जब कभी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है तब ऐसी स्वापक ओषधि, मन:प्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ, अफीम पोस्त, कोका के पौधे, कैनेबिस के पौधे, सामग्री, साधित्र और बर्तन जिनकी बाबत या जिनके माध्यम से ऐसा अपराध किया गया है, अधिहरणीय होंगे ।
२) कोई ऐसी स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ, २.(अथवा नियंत्रित पदार्थ) जिसका किसी ऐसी स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ २.(अथवा नियंत्रित पदार्थ) के या उसके अतिरिक्त (१) के अधीन अधिहरणीय है, अवैध रुप से उत्पादन, अन्तरराज्य आयात, अंतरराज्य निर्यात, भारत में आयात, परिवहन, विनिर्माण, कब्जा, उपयोग, क्रय या विक्रय किया जाता है और ऐसे पात्र, पैकेज और आवेष्टक जिनमें उपधारा (१) के अधीन अधिहरणीय कोई स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ, २.(अथवा नियंत्रित पदार्थ) सामग्री, साधित्र या बर्तन पाया जाता है और ऐसे मात्र या पैकेज की कोई अन्य अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, उसी प्रकार अधिहरणीय होंगी ।
३) किसी स्वापक ओषधि, या मन:प्रभावी पदार्थ, २.(अथवा नियंत्रित पदार्थ) या उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन अधिहरणीय किसी वस्तु के वहन में उपयोग में लाया गया कोई जीवजन्तु या प्रवहण अधिहरणीय होगा जब तक कि जीवजन्तु या प्रवहण का स्वामी यह साबित नहीं कर देता है कि उसका इस प्रकार उपयोग स्वयं स्वामी, उसके अभिकर्ता, यदि कोई है, और उस जीवजन्तु या प्रवहण के भारसाधक व्यक्ति के ज्ञान या मौनानुकूलता के बिना किया गया था और उनमें से प्रत्येक ने ऐसे उपयोग के विरुद्ध सभी समुचित पूर्वावधानियां बरती थीं ।
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१. २००१ के अधिनियम सं. ९ की धारा २६ द्वारा प्रतिस्थापित ।
२. २००१ के अधिनियम सं. ९ की धारा २६ द्वारा अंत:स्थापित ।

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