Ndps act धारा ५० : वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ५० :
वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी :
१) जब धारा ४२ के अधीन सम्यक् रुप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा ४१, धारा ४२ या धारा ४३ के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह, ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो, बिना अनावश्यक विलम्ब के धारा ४२ में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा ।
२) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक वह उसे उपधारा (१) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता ।
३) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा किन्तु अन्यथा यह निदेश देगा कि तलाशी ली जाए ।
४) किसी स्त्री की तलाशी, स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी ।
१.(५) जब धारा ४२ के अधीन सम्यक् रुप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को जिसकी तलाशी ली जानी है, उसके कब्जे में की किसी स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज को उस व्यक्ति से जिसकी तलाशी ली जानी है, अलग किए बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की बजाय उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) की धारा १०० में उपबंधित है ।
६) उपधारा (५) के अधीन तलाशी लिए जाने के पश्चात् उक्त अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध करेगा, जिसकी वजह से ऐसी तलाशी की आवश्यकता पडी थी और उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को बहत्तर घंटे के भीतर भेजेगा ।)
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१. २००१ के अधिनियम सं.९ की धारा २२ द्वारा अंत:स्थापित ।

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