स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ४७ :
अवैध खेती की इत्तिला देने का कुछ अधिकारियों का कर्तव्य :
सरकार का प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक पंच, सरपंच और किसी भी प्रकार का अन्य ग्राम अधिकारी, जैसे ही उसकी जानकारी में यह आए कि किसी भूमि पर अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे या कोका के पौधे की अवैध खेती की गई है, उसकी इत्तिला तुरन्त किसी पुलिस अधिकारी को या धारा ४२ में उल्लिखित किसी विभाग के किसी अधिकारी को, देगा और सरकार का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, पंच, सरपंच और अन्य ग्राम अधिकारी जो ऐसी इत्तिला देने की उपेक्षा करेगा दंड का भागी होगा ।
