स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ४६ :
अवैध खेती की इत्तिला देने का भू-धारक का कर्तव्य :
प्रत्येक भू-धारक किसी ऐसे अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे या कोका के पौधे के बारे में, जिसकी खेती उसकी भूमि में अवैध रुप से की जाती है, इत्तिला तुरन्त किसी पुलिस अधिकारी या धारा ४२ में उल्लिखित किसी विभाग के अधिकारी को देगा और प्रत्येक ऐसा भू-धारक जो जानते हुए ऐसी इत्तिला देने की उपेक्षा करेगा, दंड का भागी होगा ।
