स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ३६-ग :
विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को संहिता का लागू होना :
इस अधिनियम में जैसा, अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के उपबंध (जिसके अंतर्गत जमानत और बंधपत्रों से संबंधित उपबंध भी है) किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय, एक सेशन न्यायालय समझा जाएगा, और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा ।
