Ndps act धारा २३ : स्वापक ओषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध रुप से भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण के लिए दंड :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा २३ :
स्वापक ओषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध रुप से भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण के लिए दंड :
जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र की शर्त या उसके अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र या प्राधिकार के उल्लंघन में किसी स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ का भारत में आयात करेगा या भारत से निर्यात करेगा या यानांतरण करेगा, वह, –
क) जहां उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है वहां, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि १.(एक वर्ष) तक की हो सकगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से ;
ख) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम किन्तु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, औ जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा;
ग) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है वहां, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा,
दंडनीय होगा :
परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।)
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१.२०१४ के अधिनियम सं. १६ की धारा १२ द्वारा प्रतिस्थापित ।

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