Ndps act धारा ८ : कुछ संक्रियाओं का प्रतिषेध :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
अध्याय ३ :
प्रतिषेध, नियंत्रण और विनियमन :
धारा ८ :
कुछ संक्रियाओं का प्रतिषेध :
कोई व्यक्ति –
क) किसी कोका के पौधे की खेती या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह; या
ख) अफीम पोस्त या किसी कैनेबिस के पौधे की खेती; या
ग) किसी स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन भाण्हागारण, उपयोग, उपभोग, अन्तरराज्य आयात, अन्तरराज्य निर्यात, भारत में आयात, भारत से बाहर निर्यात या यानान्तरण,
चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों के उपबंधों द्वारा उपंबंधित रीति से और विस्तार तक ही और ऐसी किसी दशा में जहां ऐसे किसी उपबंध में अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, या प्राधिकार के रुप में कोई अपेक्षा अधिरोपित की गई है वहां ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार भी करेगा अन्यथा नही :
परन्तु इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, गांजा के उत्पादन के लिए कैनेबिस के पौधे की खेती या चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए गांजा के उत्पादन, कब्जे, उपयोग, उपभोग, क्रय, विक्रय, परिवहन, भाण्डागारण, अन्तरराज्यिक आयात और अन्तरराज्यिक निर्यात के विरुद्ध प्रतिषेध केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :
१.(परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात आलंकारिक प्रयोजनों के लिए पोस्ततृण के निर्यात को लागू नहीं होगी ।)
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१. १९८९ के अधिनियम सं.२ की धारा ५ द्वारा अंत:स्थापित ।

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