Cotpa धारा ६ : अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, और विशिष्ट क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के, विक्रय पर प्रतिषेध :

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा ६ :
अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, और विशिष्ट क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के, विक्रय पर प्रतिषेध :
कोई व्यक्ति,-
(a)(क) ऐसे किसी व्यक्ति को जो अठारह वर्ष से कम आयु का है; और
(b)(ख) किसी शैक्षिक संस्था की एक सौ गज की परिधि के भीतर किसी स्थान पर,
सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद का विक्रय, विक्रय करने की प्रस्थापना या विक्रय करने की अनुमति नहीं देगा।

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