खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ९९ :
दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, १९९२ को इस अधिनियम के अधीन बनाया गया विनियम समझा जाएगा :
१) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०) के अधीन जारी दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, १९९२ को इस अधिनियम के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा जारी दुग्ध और दुग्ध उत्पाद विनियम, १९९२ समझा जाएगा।
२) खाद्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट विनियमों का संशोधन अधिसूचना द्वारा, कर सकेगा।
