Fssai धारा ९१ : केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ९१ :
केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
१) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।
२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अधिकार :-
(a) क) धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के वेतन, पदावधि और सेवा की शर्ते तथा उसकी उपधारा (३) के अधीन पद और गोपनीयता की शपथ की रीति;
(b) ख) धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अर्हताएं;
(c) ग) धारा ३८ की उपधारा (८) के अधीन अभिगृहीत दस्तावेजों से उद्धरण लेने की रीति;
(d) घ) धारा ४२ की उपधारा (४) के अधीन समुचित न्यायालय को निर्देश करने के लिए मामलों का अवधारण और ऐसे अवधारण के लिए समय-सीमा;
(e) ङ) धारा ४५ के अधीन खाद्य विश्लेषकों की अर्हताएं;
(f) च) धारा ४७ की उपधारा (१) के अधीन विश्लेषण के लिए नमूने भेजने की रीति और इस संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया के ब्यौरे;
(g) छ) धारा ६८ की उपधारा (१) के अधीन मामलों के न्यायनिर्णयन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;
(h) ज) धारा ७० की उपधारा (४) के अधीन पीठासीन अधिकारी की अर्हताएं, पदावधि, त्यागपत्र और उसका हटाया जाना, अपील की प्रक्रिया और उपधारा (५) के अधीन अधिकरण की शक्तियां;
(i) झ) धारा ७१ की उपधारा (२) के खंड (छ) के अधीन प्रक्रिया और अधिकरण की शक्तियों से संबंधित कोई अन्य विषय;
(j) ञ) धारा ७६ की उपधारा (१) के अधीन उच्च न्यायालय को अपील करने के लिए संदत्त की जाने वाली फीस;
(k) ट) धारा ८१ की उपधारा (१) के अधीन बजट प्ररूप और समय;
(l) ठ) धारा ८३ की उपधारा (१) के अधीन लेखाओं का प्ररूप और विवरण;
(m) ड) धारा ८४ की उपधारा (१) के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार किए जाने का प्ररूप और समय; और
(n) ढ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

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