Fssai धारा ८३ : खाद्य प्राधिकरण के लेखा और लेखापरीक्षा :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ८३ :
खाद्य प्राधिकरण के लेखा और लेखापरीक्षा :
१) खाद्य प्राधिकरण, समुचित लेखा और सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।
२) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और इस अधिनियम के अधीन खाद्य प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के सरकार के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में साधारण रूप में होते हैं और उसे विशिष्ट रूप से लेखा बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागज पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और खाद्य प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
३) नियंत्रक – महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित खाद्य प्राधिकरण के लेखाओं को, उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ, वार्षिक रूप से खाद्य प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार उनकी प्राप्ति के पश्चात् यथासंभव शीघ्र उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

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