Fssai धारा ७२ : सिविल न्यायालय की अधिकारिता का न होना :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ७२ :
सिविल न्यायालय की अधिकारिता का न होना :
किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे विषय के संबंध में वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसका अवधारण करने के लिए कोई न्यायनिर्णायक अधिकारी या अधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं करेगा।

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