खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ४६ :
खाद्य विश्लेषक के कृत्य :
१) खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति से विश्लेषण के लिए किसी नमूने से युक्त पैकेज की प्राप्ति पर आधान और बाह्य आवरण पर मुहर की तुलना अलग से प्राप्त किए गए छाप के नमूनों से करेगा और उन पर मुहर की दशाओं को नोट करेगा :
परंतु खाद्य विश्लेषक द्वारा प्राप्त नमूना आधान टूटी हुई अवस्था में पाए जाने या विश्लेषण के लिए अनुपयुक्त पाए जाने की दशा में वह ऐसे नमूने की प्राप्ति की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर उसके बारे में अभिहित अधिकारी को सूचित करेगा और नमूने के दूसरे भाग को उसे भेजे जाने के लिए अध्यपेक्षा भेजेगा ।
२) खाद्य विश्लेषक, खाद्य वस्तुओं के ऐसे नमूनों का, जो उसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भेजे गए हों, विश्लेषण कराएगा।
३) खाद्य विश्लेषक, विश्लेषण के लिए किसी नमूने के प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर-
एक) जहां ऐसा नमूना धारा ३८ या धारा ४७ के अधीन प्राप्त होता है वहां अभिहित अधिकारी को ऐसे नमूने लेने और विश्लेषण की पद्धति को उपदर्शित करने वाली रिपोर्ट की चार प्रतियां भेजेगा; और
दो) जहां नमूना धारा ४० के अधीन प्राप्त होता है, वहां नमूना लेने और विश्लेषण की पद्धति को उपदर्शित करने वाली रिपोर्ट की एक प्रति, अभिहित अधिकारी को एक प्रति के साथ उस व्यक्ति को भेजेगा जिसने उक्त खाद्य वस्तु क्रय की थी :
परंतु नमूने की प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर उसका विश्लेषण न हो सकने की दशा में, खाद्य विश्लेषक, अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को कारण बताते हुए और विश्लेषण में लगने वाले समय को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना देगा ।
४) खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील, अभिहित अधिकारी के समक्ष होगी, जो, यदि वह ऐसा विनिश्चय करता है, मामले को खाद्य प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित परामर्श खाद्य प्रयोगशाला की राय के लिए निर्देशित करेगा।
