Fssai धारा ३१ : खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ३१ :
खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण :
१) कोई भी व्यक्ति कोई खाद्य कारबार अनुज्ञप्ति के अधीन ही प्रारंभ करेगा या उसे चलाएगा अन्यथा नहीं।
२) उपधारा (१) की कोई बात ऐसे किसी छोटे विनिर्माता को जो स्वयं किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माण करता है या विक्रय करता है या किसी छोटे फुटकर विक्रेता, हाकर, फेरी वाले किसी अस्थायी स्टाल धारक या खाद्य कारबार से संबंधित किसी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या ऐसे किसी अन्य उद्योग या छोटे खाद्य कारबारकर्ता को लागू नहीं होगी, किन्तु वे स्वयं को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित किए बिना ऐसे प्राधिकारी के पास और ऐसी रीति में रजिस्टर कराएंगे जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
३) ऐसा कोई व्यक्ति, जो कोई खाद्य कारबार प्रारंभ करना चाहता है या चलाना चाहता है, अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए अभिहित अधिकारी को, ऐसी रीति में ऐसी विशिष्टियों और फीसों से युक्त आवेदन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं।
४) अभिहित अधिकारी, उपधारा (३) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, या तो अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा या आवेदक को, सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आवेदक को अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोक स्वास्थ्य के हित में है और आवेदक को उस आदेश की एक प्रति उपलब्ध कराएगा :
परंतु यदि आवेदन दिए जाने की तारीख से दो मास के भीतर अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है या उसका आवेदन खारिज नहीं किया जाता है तो आवेदक उक्त अवधि के अवसान के पश्चात्, अपना खाद्य कारबार प्रारंभ कर सकेगा और ऐसी दशा में अभिहित अधिकारी अनुज्ञप्ति जारी करने से इंकार नहीं करेगा किन्तु, यदि वह ऐसा आवश्यक समझता है तो धारा ३२ के अधीन सुधार की सूचना जारी कर सकेगा और उस संबंध में प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा।
५) प्रत्येक अनुज्ञप्ति ऐसे प्ररूप में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
६) अभिहित अधिकारी द्वारा किसी एक या अधिक खाद्य वस्तुओं के लिए तथा एक ही क्षेत्र में विभिन्न स्थापनों या परिसरों के लिए भी एकल अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी ।
७) यदि खाद्य वस्तुओं का एक से अधिक क्षेत्रों में स्थित विभिन्न परिसरों में विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शन किया जाता है तो एक ही क्षेत्र में न आने वाले ऐसे परिसरों की बाबत पृथक् आवेदन किए जाएंगे और पृथक अनुज्ञप्ति दी जाएंगी ।
८) अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन की खारिजी आदेश के विरुद्ध अपील खाद्य सुरक्षा आयुक्त को होगी।
९) अनुज्ञप्ति जब तक कि उसे पहले निलंबित या रद्द न की गई हो, ऐसी अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :
परंतु यदि अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कोई आवेदन अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि के अवसान से पूर्व किया जाता है तो अनुज्ञप्ति आवेदन पर आदेश पारित किए जाने तक प्रवर्तन में बनी रहेगी ।
१०) अनुज्ञप्ति निम्नलिखित अवधि की समाप्ति तक मृतक के निजी प्रतिनिधि या उसके कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य के फायदे के लिए बनी रहेगी-
(a) क) उसकी मृत्यु से प्रारंभ होने वाले तीन मास की अवधि:
(b) ख) ऐसी अधिक अवधि जो अभिहित अधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाए।

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