बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा ८ :
साप्ताहिक अवकाश (छुट्टि) दिन :
किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक १.(कुमार) को प्रत्येक सप्ताह में एक संपूर्ण दिन का अवकाश (छुट्टि) मनाने की अनुज्ञा होगी, वह दिन स्थापन में किसी सहजदृश्य स्थान पर स्थायी रुप से प्रदर्शित सूचना में अधिष्ठाता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए गए दिन में उस अधिष्ठाता द्वारा तीन मास में एक बार से अधिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
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१. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा १२ द्वारा बालक शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
