पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा ४० :
संरक्षण :
इस अधिनियम के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो भारतीय दंड संहिता (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक है या समझा जाता है, न होगी।
