पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा ३९ :
धारा ३४ के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों का लोक सेवक होना :
धारा ३४ के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।
