पासपोर्ट अधिनियम १९६७
धारा २ :
परिभाषाएं :
इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
(a)(क) व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित प्रस्थान से जल, भूमि या वायु द्वारा भारत से प्रस्थान अभिप्रेत है;
(b)(ख) पासपोर्ट से इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया या जारी किया गया समझा जाने वाला पासपोर्ट अभिप्रेत है:
(c)(ग) पासपोर्ट प्राधिकारी से ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज जारी करने के लिए उन नियमों के अधीन सशक्त किया गया हो जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं और इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार भी है;
(d)(घ) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(e)(ङ) यात्रा-दस्तावेज से इस अधिनियम के अधीन जारी की गई या जारी की गई समझी जाने वाली यात्रा दस्तावेजें अभिप्रेत हैं।
