मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १६४घ :
१.(राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
१) राज्य सरकार, धारा १६४ग में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।
२) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,-
(a)क) धारा १४७ की उपधारा (५) के अधीन अन्य प्राधिकारी; और
(b)ख) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध बनाए जाने हैं ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ५१ द्वारा अध्याय ११ प्रतिस्थापित ।
