भारतीय न्याय संहिता २०२३
अध्याय १९ :
आपराधिक अभित्रास (धमकी), अपमान, क्षोभ और मानहानि आदि के विषय में :
धारा ३५१ :
आपराधिक अभित्रास (धमकी / डराना) :
धारा : ३५१ (२)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : आपराधिक अभित्रास ।
दण्ड : दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अभित्रस्त व्यक्ति ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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धारा : ३५१ (३)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने, आदि की हो ।
दण्ड : सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अभित्रस्त व्यक्ति ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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धारा : ३५१ (४)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : अनाम संसूचना द्वारा अथवा वह धमकी कहां से आती है उसके छिपाने की पूर्वावधानी करके किया गया आपराधिक अभित्रास ।
दण्ड : उपधारा (१) के अधीन दण्ड के अतिरिक्त, दो वर्ष के लिए कारावास।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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१) जो कोई किसी अन्य व्यक्ती के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ती के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ती हितबद्ध हो कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ती को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए, या उससे ऐसे धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरुप कोई ऐसा कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिए वैध रुप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रुप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास (धमकी / डराना) करता है ।
स्पष्टीकरण :
किसी ऐसे मृत व्यक्ती की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ती, जिसे धमकी दी गई है, हितबद्ध हो इस धारा के अन्तर्गत आता है ।
दृष्टांत :
सिविल वाद चलाने से उपरत रहने के लिए (ख) को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से (ख) के घर को जलाने की धमकी (क) देता है । (क) आपराधिक अभित्रास का दोषी है ।
२) जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सेकगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
३) जो कोई मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की , या किसी स्त्री पर असतीत्व का लांछन लगाने की हो, के द्वारा आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा; तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
४) जो कोई अनाम (अज्ञात) संसूचना द्वारा या उस व्यक्ती का, जिसने धमकि दी हो नाम या निवास स्थान छिपाने की पूर्वावदानी करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह उपधारा (१) द्वारा उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड के अतिरिक्त, दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी ।