भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा २९२ :
अन्यथा अनुपबंधित लोक न्यूसेंस (कंटक / उपताप / व्याधा) के लिए दण्ड :
धारा : २९२
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दण्ड ।
दण्ड : एक हजार रुपए का जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेंस (कंटक/उपताप/व्याधा) करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दण्डनीय नही है, वह एक हजार रुपए तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा ।