किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ८८ :
वैकल्पिक दंड ।
जहां कोई कार्य या लोप कोई ऐसा अपराध गठित करता है जो इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय है, वहां ऐसी किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी ऐसी विधि के अधीन उस दंड का भागी होगा, जो ऐसे दंड का उपबंध करता है जो मात्र में अधिक है ।