किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ७२ :
केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।
१) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वार किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्राधिकरण को अनुदान के रुप में धन की ऐसी राशि का संदाय करेगी जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों का पालन करने में उपयोजित किए जाने के लिए उचित समझे ।
२) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन यथा विहित कृत्यो के पालन के लिए ऐसी धनराशियां व्यय करेगा, जो वह उचित समझे और ऐसी राशियों को उपधारा (१) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय समझा जाएगा ।