किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ५५ :
संरचनाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन ।
१) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार १.(अथवा जिला मजिस्ट्रेट), ऐसी अवधि में और ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं के माध्यम से, जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएं, बोर्ड, समिति, विशेष किशोर पुलिस एकक, रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं या मान्याप्राप्त उचित सुविधा तंत्रो और व्यक्तियों के कार्यकारण का स्वतंत्र रुप से मूल्यांकन कर सकेगी ।
२) ऐसा स्वतंत्र मूल्यांकन दोनों सरकारों द्वारा किए जाने की दशा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया मूल्यांकन अभिभावी होगा ।
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१. २०२१ के अधिनियम सं० २३ की धारा १६ द्वारा अन्त:स्थापित ।