किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ४९ :
सुरक्षित स्थान ।
१) राज्य सरकार, किसी राज्य में धारा ४१ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम से कम एक सुरक्षित स्थान की स्थापना करेगी जिससे अठारह वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को, जो सोलह से अठारह वर्ष की आयु के बीच का है और कोई जघन्य अपराध कारित करने का अभियुक्त है या सिद्धदोष ठहराया गया है, रखा जा सके ।
२) प्रत्येक सुरक्षित स्थान में जांच की प्रक्रिया के दौरान ऐसे बालकों या व्यक्तियों के और कोई अपराध कारित करने के दोषसिद्ध बालकों या व्यक्तियों के ठहरने के लिए अलग प्रबंध और सुविधाएं होंगी ।
३) राज्य सरकार, नियमों द्वारा उस प्रकार के स्थानों को, जिन्हें उपधारा (१) के अधीन सुरक्षित स्थान के रुप में अभिहित किया जा सकता है और उस सुविधाओं और सेवाओं को, जिनका उसमें उपबंध किया जाए, विहित कर सकेगी ।