किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ३४ :
रिपोर्ट न करने के लिए शास्ति ।
कोई व्यक्ति, जिसने धारा ३३ के अधीन कोई अपराध किया है वह ऐसे कारावास का जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए तक के जुर्माने का या दोनों का भागी होगा ।
किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ३४ :
रिपोर्ट न करने के लिए शास्ति ।
कोई व्यक्ति, जिसने धारा ३३ के अधीन कोई अपराध किया है वह ऐसे कारावास का जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए तक के जुर्माने का या दोनों का भागी होगा ।