JJ act 2015 धारा ११ : ऐसे व्यक्ति की भूमिका, जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक रखा गया है ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ११ :
ऐसे व्यक्ति की भूमिका, जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक रखा गया है ।
एसे व्यक्ति की, जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा जाता है, जब आदेश प्रवर्तन में हो, उक्त बालक की जिम्मेदारी इस प्रकार होगी मानो उक्त व्यक्ति बालक का माता-पिता था और बालक के भरणपोषण के लिए उत्तरदायी था :
परंतु तब के सिवाय, जब बोर्ड की यह राय है कि माता-पिता या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे बालक का प्रभार लेने के लिए योग्य है, इस बात के होते हुए भी कि उक्त बालक का माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया गया है, बालक बोर्ड द्वारा कथित अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति के प्रभार में बना रहेगा ।

Leave a Reply