Bns 2023 धारा १९३ : उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी, आदि. का दायित्व, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव या बल्वा किया गया है :

भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १९३ :
उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी, आदि. का दायित्व, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव या बल्वा किया गया है :
धारा : १९३ (१)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : बल्वे आदि की इत्तिला का भूमि के स्वामी या अधिभोगी द्वारा न दिया जाना ।
दण्ड : एक हजार रुपए का जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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धारा : १९३ (२)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : जिस व्यक्ति के फायदे के लिए या जिसकी ओर से बल्वा होता है उस व्यक्ति द्वारा उसका निवारण करने के लिए सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग न किया जाना ।
दण्ड : जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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धारा : १९३ (३)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : जिस स्वामी या अधिभोगी के फायदे के लिए बल्वा किया जाता है, उसके अभिकर्ता द्वारा उसका निवारण करने के लिए सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग न किया जाना ।
दण्ड : जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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१) जब कभी कोई विधिविरुद्ध जमाव या बल्वा (उपद्रव / दंगा ) हो, तब जिस भूमि पर ऐसा विधिविरुद्ध जमाव हो या ऐसा बल्वा किया जाए, उसका स्वामी या अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति एक हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा, यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे अपराध का किया जाना संभाव्य है उस बात को अपनी शक्ती भर जल्दही सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान ऑफिसर (अधिकारी) को न दे या न दें और उस दशा में, जिसमें कि उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि यह लगभग किया जाने वाला है, अपनी शक्ती भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता या करते और उसके हो जाने पर अपनी शक्ती भर सब विधिपूर्ण साधनों का उस विधिविरुद्ध जमाव को बिखरने या बल्वे को दबाने के लिए उपयोग नहीं करता या करते ।
२) जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी और से बल्वा (उपद्रव / दंगा ) किया जाए, जो किसी भूमि का, जिसके विषय में ऐसा बल्वा हो, स्वामी या अधिभोगी हो या जो ऐसी भूमि में या बल्वे को पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या जो उससे कोई फायदा प्रतिगृहीत या पा चुका हो, तब ऐसा व्यक्ती, जुमाने से दण्डनीय होगा, यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा बल्वा किया जाना संभाव्य था, या कि जिस विधिविरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बल्वा किया गया था, वह जमाव किया जाना संभाव्य था, अपनी शक्तीभर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे जमाव या बल्वे का किया जाना निवारित करने के लिए और उसे दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करता या करते ।
३) जब कभी ऐसे व्यक्ती के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ती की और से बल्वा (उपद्रव /दंगा) किया जाए, जो किसी भूमि का जिसके विषय में ऐसा बल्वा हो, स्वामी या अधिभोगी हो या जो ऐसी भूमि में या बल्वे के पैदा करने वाली किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या जो उससे कोई फायदा प्रतिगृहीत कर या पा चुका हो ; तब उस व्यक्ती का अभिकर्ता या प्रबंधक जुमाने से दण्डित किया जाऐगा, यदि ऐसा अभिकर्ता या प्रबंधक यह विश्वास करेन का कारण रखते हुए कि ऐसे बल्वे का किया जाना संभाव्य था या कि जिस विधिविरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बल्वा किया गया था उसका किया जाना संभाव्य था, अपनी शक्तीभर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे बल्वे या जमाव का किया जाना निवारित करने के लिए और दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करता या करते ।

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