भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १६३ :
सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन (संपरित्याग / छोडकर भागना / पलायन फरारी ) का दुष्प्रेरण :
धारा : १६३
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण ।
दण्ड : दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट
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जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर (अधिकारी), सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।