भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १५० :
युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना :
धारा : १५०
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना ।
दण्ड : दस वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय ।
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जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तितों को किसी कार्य द्वारा, या किसी अवैध (विधी विरुद्ध) लोप द्वारा, इस आशय से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाए, या यह संभाव्य जानते हुए कि इस प्रकार छुपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाएगा, छिपाएगा, वह दोनो में से किसी भाति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।