भारतीय न्याय संहिता २०२३
अध्याय ७ :
राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में :
धारा १४७ :
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना :
धारा : १४७
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना ।
दण्ड : मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय
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जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
दृष्टांत :
(क) भारत सरकार के विरुद्ध विल्पव (विद्रोह) में सम्मिलित होता है । (क) ने इस धारा के परिभाषित अपराध किया है ।