भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १०२ :
जिस व्यक्ती की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ती की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध :
यदि कोई व्यक्ती कोई ऐसी बात या कार्य करने द्वारा, जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करना हो, या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, किसी व्यक्ती की मृत्यु करित करके, जिसकी मृत्यु कारित करने का न तो उसका आशय हो और न वह यह संभाव्य जानता हो कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानव वध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता, यदि वह उस व्यक्ती की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आशयित था या वह जानता था कि उस द्वारा उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है ।