भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ८४ :
विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले जाना या निरुद्ध रखना :
धारा : ८४
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना ।
दण्ड : दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : स्त्री का पति और स्त्री ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता हो, या विश्वास करने का कारण रखता हो, इस आशय से ले जाएगा, या फुसलाकर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ती के साथ अयुक्त संभोग करे या इस आशय से ऐसी किसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।