धारा १२ : प्राधिकार के प्रत्यायोजन की शक्ति :

विदेशियों विषयक अधिनियम १९४६
धारा १२ :
प्राधिकार के प्रत्यायोजन की शक्ति :
कोई प्राधिकारी जिसे इस अधिनियम या तद्धीन किए गए किसी आदेश द्वारा कोई निदेश, सम्मति या अनुज्ञा करने या देने या किसी अन्य कार्य को करने की शक्ति प्रदत्त है, जब तक कि इसके प्रतिकूल अभिव्यक्ततः उपबन्ध न किया जाए, सशर्त या अन्यथा अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को अपनी ओर से ऐसी शक्ति प्रयोग करने के लिए लिखित रूप से प्राधिकृत कर सकता है और तदुपरि उक्त अधीनस्थ प्राधिकारी, ऐसी शर्तों के अधीन जो प्राधिकरण में अन्तर्विष्ट हों, ऐसा प्राधिकारी समझा जाएगा जिसे इस अधिनियम के अधीन या द्वारा ऐसी शक्ति प्रदत्त है।

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