Bnss धारा २५० : उन्मोचन (बिनादोष छोडना) :
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा २५० : उन्मोचन (बिनादोष छोडना) : १) अभियुक्त, धारा २३२ के अधीन सुपुर्दगी की तारीख से साठ दिवस की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा । २) यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई…