Bnss धारा २५० : उन्मोचन (बिनादोष छोडना) :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा २५० : उन्मोचन (बिनादोष छोडना) : १) अभियुक्त, धारा २३२ के अधीन सुपुर्दगी की तारीख से साठ दिवस की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा । २) यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई…

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