JJ act 2015 धारा ९७ : किसी संस्था से बालक को निर्मुक्त करना ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५ धारा ९७ : किसी संस्था से बालक को निर्मुक्त करना । १) जब किसी बालक को किसी बाल गृह या विशेष गृह में रखा जाता है, तो यथास्थिति, किसी परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या सरकार या स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन…

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