IT Act 2000 धारा ६६ङ : एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० धारा ६६ङ : एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड : जो कोई, साशय या जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग के चित्र उसकी सहमति के बिना उस व्यक्ति की एकांतता का अतिक्रमण करने वाली परिस्थितियों में खींचेगा, प्रकाशित या पारेषित करेगा, वह…

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