Arms act धारा ५ : आयुधों और गोलाबारुद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति :
आयुध अधिनियम १९५९ धारा ५ : आयुधों और गोलाबारुद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति : १.(१) कोई भी व्यक्ति किसी भी अग्न्यायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का, जैसे विहित किए जाएं या किसी गोलाबारुद का तब तक-…