Esa 1908 धारा ५ : संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड :

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ धारा ५ : संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड : कोई व्यक्ति जो ऐसी परिस्थितियों में कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग का विस्फोटक पदार्थ बनाता है या जानबूझकर अपने पास रखता है या…

Continue ReadingEsa 1908 धारा ५ : संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड :