Dpa 1961 धारा ५ : दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना :
दहेज प्रतिषेध अधिनियम १९६१ धारा ५ : दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना : दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम १९६१ धारा ५ : दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना : दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा।