Fssai धारा ५९ : असुरक्षित खाद्य के लिए दंड :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ५९ : असुरक्षित खाद्य के लिए दंड : कोई व्यक्ति जो, चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपभोग के लिए किसी खाद्य वस्तु का, जो असुरक्षित है, विक्रय के लिए विनिर्माण करता है…

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