Fssai धारा ५७ : अपद्रव्य रखने के लिए शास्ति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ५७ : अपद्रव्य रखने के लिए शास्ति : १) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि कोई व्यक्ति जो या तो स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अपद्रव्य का विक्रय के लिए…

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