Mv act 1988 धारा ५२ : १.(मोटर यान में परिवर्तन :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ५२ : १.(मोटर यान में परिवर्तन : १) मोटर यान का कोई स्वामी, यान में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा जिससे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट विशिष्टियों से भिन्न हों जो विनिर्माता द्वारा मूल रूप से विनिर्दिष्ट की गई हों…