Cotpa धारा ४ : सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध :
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३ धारा ४ : सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध : कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा : परंतु किसी ऐसे होटल में जिसमें ३० कमरे हों या किसी रेस्तरां में जिसमें ३० या उससे अधिक व्यक्तियों…